महतारी वंदन योजना क्या है?

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यह योजना 1 मार्च 2024 से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई। महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandana Yojana) का उद्देश्य राज्य की महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य परिवार के भीतर उनकी भूमिका को मजबूत करना है। साथ ही राज्य की महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करके और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।


महतारी वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें / फार्म कैसे भरे?

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए:

Step 1 - महतारी वंदन योजना की वेबसाइट - https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ पर जाएं।

Step 2 - एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करें।

Step 3 - आवश्यक जानकारी दर्ज करें, दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें।

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए:

1. अपने निकटतम ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र या वार्ड कार्यालय पर जाएं और योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।

2. आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें और दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करें।

3. पूरा आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र या वार्ड कार्यालय में जमा करें और भविष्य के लिए जमा रसीद प्राप्त कर लें।


महतारी वंदन योजना का पैसा कैसे चेक करें?

महतारी वंदन योजना का पैसा आपके खाते में आया या नहीं, इसे चेक करने के लिए

  • आप अपना मोबाइल इनबॉक्स चेक कर सकते हैं या
  • अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं या
  • इसके अतिरिक्त आप चाहे तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और

Click Here

  • अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या पंजीकरण संख्या डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको महतारी वंदन योजना का पैसा मिला या नहीं।


महतारी वंदन योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे?

महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

जन्म तिथि का प्रमाण

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र

राशन कार्ड

आधार कार्ड

विवाह प्रमाणपत्र या विवाह प्रमाण

पति का पैन कार्ड और आधार कार्ड

मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करें

बैंक पासबुक

विधवा के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

तलाकशुदा के मामले में तलाक प्रमाण पत्र

पासपोर्ट आकार की तस्वीरें


महतारी वंदन योजना के लिए कौन कौन पात्र है?

महतारी वंदन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

महिला होना आवश्यक है - केवल महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी - आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आयु आवश्यकता - आवेदक की आयु 21 से 49 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

यदि आवेदक पहले से ही छत्तीसगढ़ में किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो वे अपात्र हैं।


महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं आ रहा है तो क्या करें?

अगर किसी महिला को महतारी वंदन योजना की किस्त के पैसे नहीं मिले हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।

इसके लिए सबसे पहले आपको महतारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाना होगा।

इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए ऑनलाइन शिकायत करें पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपके सामने कई ऑप्शन होंगे। जिसमें लाभार्थी क्रमांक या मोबाइल नंबर या आधार नंबर के साथ कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इसके बाद आपको सबमिट के Option पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जहां  आपको अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताना होगा।

इस तरह आप अपनी शिकायत दर्ज करा देंगे। आपकी शिकायत पर सरकार द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और आपको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

महतारी वंदन योजना की किस्त के बारे में अगर आप ऑनलाइन शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप योजना से जुड़ी हेल्प डेस्क पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्प डेस्क के नंबर: +91-7712234192 पर कॉल करना होगा। या आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाकर के भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और किस्त के बारे में वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


महतारी वंदन योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें?

महतारी वंदन योजना बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ पर जाना होगा। यहां लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा:

Step 1 - छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की आधिकारिक साइट https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ पर विजिट करें।

Step 2 - यहां पर आपको सबसे ऊपर के मेन्यू में अंतिम सूची का विकल्प दिखाई देगा। यहां पर क्लिक करना होगा।

Step 3 - इसके बाद एक नया ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको जिला, ब्लॉक-नगरीय निकाय, पंचायत, सेक्टर, ग्राम-वार्ड, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दर्ज करना होगा।

Step 4 - सभी डिटेल दर्ज करने के बाद सामने लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें बेनिफिशियरी अपना नाम चेक कर सकते हैं।


महतारी वंदन योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?

महतारी वंदन योजना के आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

Step 1 - महतारी वंदन योजना की वेबसाइट (Click Here) पर जाएं।

Step 2 - आवेदन स्थिति टैब पर क्लिक करें।


Step 3 - अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

Step 4 - इसके बाद आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।


छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पात्रता मानदंड

महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • केवल छत्तीसगढ़ की निवासी विवाहित महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • विवाहित महिलाएं में विधवा, तलाकशुदा महिलाएं तथा पति द्वारा परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं।

निम्नलिखित उम्मीदवार महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं:

  • विवाहित महिलाओं जिनके परिवार का कोई संयुक्त आयकरदाता है।
  • विवाहित महिलाएं जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी सरकारी विभाग, उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा अन्य शासकीय स्वायत्त पद पर कार्यरत प्रथम श्रेणी अधिकारी या उच्चतर पद पर कार्यरत अधिकारी हो।
  • विवाहित महिलाएं जिनके पति वर्तमान अथवा पूर्व विधायक हों।
  • विवाहित महिलाएं जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार के बोर्ड या निगम का वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष हो।


महतारी वंदन योजना का नया फॉर्म कब से भरा जाएगा?

महतारी वंदन योजना का फॉर्म जब भी चालू होगा, हम आपको अपने Telegram और WhatsApp ग्रुप में अपडेट कर देंगे। अगर आप इस योजना की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे Telegramऔर WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं।


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दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना क्या है?

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दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष ₹10,000 की राशि प्रदान की जाती है।


भूमिहीन योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  1. वार्षिक आर्थिक सहायता: प्रत्येक पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 
  2. लाभार्थियों की संख्या: इस योजना से राज्य के लगभग 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें बैगा-गुनिया जैसे पारंपरिक पुजारी समुदायों के 32,282 परिवार भी शामिल हैं।
  3. कुल वितरित राशि: योजना के तहत कुल ₹562 करोड़ की राशि हितग्राहियों को प्रदान की जा रही है। 
  4. पात्रता: भूमिहीन कृषि मजदूरों के अलावा, वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार, तथा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवार भी इस योजना के पात्र हैं।

यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।



भूमिहीन योजना की पात्रता की शर्तें

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. आवेदनकर्ता की पात्रता:

  • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक भूमिहीन कृषि मजदूर होना चाहिए (यानी उसकी खुद की कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए)।
  • आवेदक को कोई अन्य सरकारी पेंशन या वित्तीय सहायता नहीं मिल रही होनी चाहिए।

2. पात्र लाभार्थियों की श्रेणी:

इस योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के भूमिहीन परिवारों को लाभ दिया जाता है:

  • कृषि मजदूर – वे लोग जो खेतों में मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं।
  • वनोपज संग्राहक – जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, चार, हर्रा-बहेरा आदि इकट्ठा करने वाले।
  • परंपरागत व्यवसाय करने वाले लोग, जैसे:
  • बढ़ई (लकड़ी का काम करने वाले)
  • लोहार (धातु और औजार बनाने वाले)
  • मोची (जूते-चप्पल बनाने और मरम्मत करने वाले)
  • नाई (बाल काटने वाले)
  • धोबी (कपड़े धोने वाले)
  • चरवाहा (पशुपालन करने वाले)
  • पारंपरिक पुजारी – अनुसूचित क्षेत्रों में बैगा, गुनिया, मांझी, सिरहा, पुजारी आदि।

3. अपात्रता (किन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा):

  • जिनके पास अपनी कृषि भूमि है।
  • जो लोग अन्य किसी सरकारी पेंशन या सहायता योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
  • सरकारी कर्मचारी, संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति या आयकरदाता।
  • अन्य राज्यों के निवासी।


भूमिहीन योजना लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

✔ आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के लिए)

✔ राशन कार्ड (परिवार की पात्रता साबित करने के लिए)

✔ निवास प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होने का प्रमाण)

✔ बैंक खाता विवरण (DBT के लिए)

✔ रोजगार प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत या नगर निकाय द्वारा जारी)


भूमिहीन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

Step 1: अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय या नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय में जाएं।

Step 2: वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

Step 3: फॉर्म को सही ढंग से भरें और उसमे अपना नवीनतम फोटो चस्पा करे।  

Step 4: साथ ही अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति को संलग्न करे।

Step 5: फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

Step 6: अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने पर सहायता राशि आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।


भूमिहीन योजना में पंजीयन का विवरण कैसे पता करे?

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए पंजीकृत लाभार्थी व्यक्ति आपने पंजीयन का विवरण ऑनलाइन माधयम से जांच सकते है।

1. छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

CLICK HERE - https://revenue.cg.nic.in/ddubkmky/

2. मुख्य पृष्ठ पर 'पंजीयन विवरण' विकल्प पर क्लिक करें। 

3. अपनी क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार 'ग्रामीण क्षेत्र' या 'नगरीय क्षेत्र' का चयन करें।

4. निर्देशित फॉर्म में मांगी गई जानकारी, जैसे आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरें।

5. सभी जानकारी भरने के बाद, 'सबमिट' या 'खोजें' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, आपकी पंजीयन स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई कठिनाई होती है, तो आप अपने निकटतम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय या नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय में जाकर भी अपनी पंजीयन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana - मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ पूरी जानकारी

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना है। यह योजना उन परिवारों के लिए काफी फायदेमंद है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे उनकी शादी आसानी से हो सके और परिवार पर अधिक वित्तीय बोझ न पड़े।


छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितने पैसे मिलते है?

विवाह के बाद सरकार द्वारा ₹35,000 की राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

₹15,000 की राशि विवाह सामग्री के लिए दी जाती है जिसमें मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, साड़ी, चूड़ी, इत्यादि शामिल होते हैं।

यदि सामूहिक विवाह के अंतर्गत विवाह किया जाता है, तो आयोजन का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है।


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्रता निम्नलिखित है:

1. आयु सीमा:

लड़की (वधू) की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

लड़के (वर) की उम्र कम से कम 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।


2. आवेदक की स्थिति:

यह योजना केवल गरीब परिवारों के लिए है।

परिवार के पास बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड होना अनिवार्य है।

यदि परिवार के पास मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का राशन कार्ड है, तो वे भी इस योजना के पात्र होंगे।


3. परिवार की पात्रता:

इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी ही ले सकते हैं।

एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

यदि किसी परिवार की तीसरी बेटी की शादी हो रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।


4. विवाह पंजीकरण:

विवाह का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य होगा।

सामूहिक विवाह या व्यक्तिगत विवाह होने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


5. आर्थिक स्थिति:

आवेदक का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्डधारी परिवार इस योजना के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।


6. सामूहिक विवाह:

यदि सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी की जाती है, तो सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।

व्यक्तिगत विवाह होने पर भी योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आवेदन पत्र (आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत से प्राप्त करें)।
  • आधार कार्ड (लड़की और लड़के दोनों का)।
  • राशन कार्ड (BPL कार्ड या खाद्यान्न योजना कार्ड)।
  • बैंक पासबुक (लड़की के नाम से)।
  • जन्म प्रमाण पत्र (लड़की और लड़के दोनों का)।
  • विवाह का निमंत्रण पत्र।
  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)।
  • फोटो (लड़की और लड़के दोनों का)।


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फॉर्म कैसे भरे?

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन:-

  1. सबसे पहले आपको आपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र , बाल विकास परियोजन अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकाश में से किसी एक कर्यालय में जाना होगा .
  2. इसके पश्चात् आवेदक को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  3. अब आप आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  4. साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  5. सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  6. आपका आवेदन संबंधित अधिकारियों द्वारा जांचा जाएगा। पात्र पाए जाने पर, योजना के तहत सहायता राशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संपर्क और हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको आवेदन करने या योजना से संबंधित कोई परेशानी हो रही है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

📞 छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन: 181

👉 आधिकारिक वेबसाइट: https://cgwcd.gov.in/


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PM Awas Yojana Gramin - प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

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"प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण" (PMAY-G) भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे सरकार ने शुरू किया है। इसका उपदेश्य गरीबो व बेघरों को सस्ता व पक्का मकान उपलब्ध कराना हैं इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी परिवार को एक निश्चित राशि दी जाती है, ताकि वे अपना घर बना सकें।


प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे उठा सकते है

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के दो भाग हैं:

1️ प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)

2️  प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U)

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।


प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन कौन पात्र है?

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) के तहत पात्रता निम्नलिखित है:

  • ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है या एक या दो कमरे का कच्चा मकान है।
  • जो कच्चे मकान में रह रहे हैं या बेघर हैं।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार।
  • सामाजिक रूप से वंचित वर्ग: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग।
  • विशेष समूह: विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध, और विकलांग सदस्य वाले परिवार।
  • ऐसे लोग जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और वे मजदूरी करके जीवनयापन करते हैं।
  • दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान, और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग।

इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाता है।



प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

  •  जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी इस योजना से बाहर होंगे।
  •  जिनके पास पहले से पक्का मकान है।
  • सरकारी नौकरी करने वाले और इनकम टैक्स देने वाले लोग।
  • 10,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले लोग।
  • जिनके पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, मछली पकड़ने की नाव, या कृषि उपकरण हैं।
  • जिनके पास सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र है।


प्रधानमंत्री आवास योजना की कुल राशि कितनी आती है?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर दो करोड़ और मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।


घर बनाने के लिए पैसे कैसे मिलेगे?

पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पीएमएवाई-जी के तहत सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों या डाकघर खातों में स्थानांतरित किया जाता है जो आधार से जुड़े होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि धनराशि बिना किसी देरी के इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच जाए।


प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card) – अनिवार्य
  • पहचान प्रमाण (Voter ID, PAN Card, आदि)
  • पता प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, आदि)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • बैंक अकाउंट पासबुक की कॉपी
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए, यदि लागू हो)
  • प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज (यदि पहले से कोई मकान हो)


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म कैसे भरे?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सरकार गरीब और बेघर लोगों को मुफ्त या कम लागत पर पक्का मकान उपलब्ध कराती है। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।

  • ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जाएं।
  • PMAY-G आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज संलग्न करें।
  • ग्राम पंचायत अधिकारी से सत्यापन करवाएं।
  • फॉर्म जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें।


प्रधानमंत्री आवास योजना Gramin Beneficiary Details चेक कैसे करें?

1️ PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

👉 PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें।

2️ "IAY/PMAYG Beneficiary" विकल्प चुनें

• होमपेज पर "Stakeholders" सेक्शन में जाएं।

• "IAY/PMAYG Beneficiary" ऑप्शन पर क्लिक करें।

3️ रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें

• यदि आपके पास 7 अंकों का पंजीकरण नंबर (Registration Number) है, तो उसे दर्ज करें और "Submit" बटन पर क्लिक करें।

• आपकी पूरी लाभार्थी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

4️ बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के लाभार्थी विवरण देखें

• यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो "Advanced Search" ऑप्शन पर क्लिक करें।

• अब नीचे दी गई जानकारी भरें:

✔ राज्य (State)

✔ जिला (District)

✔ ब्लॉक (Block)

✔ ग्राम पंचायत (Gram Panchayat)

✔ लाभार्थी का नाम (Beneficiary Name)

• "Search" बटन पर क्लिक करें।

• अब आपके पंचायत में सभी लाभार्थियों की सूची आ जाएगी, जहां आप अपना नाम और स्टेटस देख सकते हैं।



प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) सूची उन लाभार्थियों की सूची है, जिन्हें इस योजना के तहत मकान निर्माण के लिए सरकारी सहायता स्वीकृत हुई है। यह सूची हर साल अपडेट होती है और इसे ऑनलाइन देखा जा सकता है।


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची देखने की प्रक्रिया

यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची में है या नहीं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

👉 https://pmayg.nic.in

2. सूची देखने के लिए प्रक्रिया:

(A) बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के

  1. "Stakeholder" सेक्शन में जाएँ और "IAY/PMAYG Beneficiary" पर क्लिक करें।
  2. राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत का चयन करें।
  3. लाभार्थी की जानकारी दर्ज करें (जैसे नाम, पिता/पति का नाम आदि)।
  4. "Search" बटन पर क्लिक करें।
  5. यदि आपका नाम सूची में है, तो आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी।

(B) रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ

  1. "IAY/PMAYG Beneficiary" विकल्प चुनें।
  2. अपना 7 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
  3. "Submit" बटन पर क्लिक करें।
  4. आपकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।



प्रधानमंत्री आवास योजना Installment Details चेक कैसे करें?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थियों को तीन से चार किश्तों में वित्तीय सहायता दी जाती है। यदि आपने आवेदन किया है और यह जानना चाहते हैं कि आपकी PMAY-G या PMAY-U की किस्त आई या नहीं, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) किस्त चेक करें

👉 PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

  1. "Awaassoft" सेक्शन पर क्लिक करें।
  2. "FTO Tracking" या "Track Payment Status" ऑप्शन चुनें।
  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
  4. "Submit" पर क्लिक करें।
  5. आपकी किस्त की स्थिति (Installment Details) स्क्रीन पर दिख जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) किस्त चेक करें

👉 PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

  1. "Search Beneficiary" सेक्शन पर जाएँ।
  2. आधार नंबर दर्ज करें और "Show" पर क्लिक करें।
  3. आपका नाम और आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।
  4. बैंक से सब्सिडी / किश्त की जानकारी देखने के लिए संबंधित बैंक से संपर्क करें।



प्रधानमंत्री आवास योजना हेल्पलाइन

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए हेल्पलाइन नंबर और संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं:

📞 हेल्पलाइन नंबर:

✅ PMAY (ग्रामीण) हेल्पलाइन: - 1800-11-6446 , [email protected]

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🌐 आधिकारिक वेबसाइट:

🔹 PMAY-Urban: https://pmaymis.gov.in , https://pmay-urban.gov.in/

🔹 PMAY-Gramin: https://pmayg.nic.in , https://pmayg.gov.in/

💼 पता:

Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) Ministry of Housing and Urban Affairs Nirman Bhawan, New Delhi-110011

यदि आपको आवेदन, सूची या सब्सिडी से संबंधित कोई समस्या हो, तो इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 🚀


प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म कब चालू होगा?

प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म जब भी चालू होगा, हम आपको अपने टेलीग्राम और WhatsApp ग्रुप में अपडेट कर देंगे। अगर आप इस योजना की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं।


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