दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना क्या है?

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दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष ₹10,000 की राशि प्रदान की जाती है।


भूमिहीन योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  1. वार्षिक आर्थिक सहायता: प्रत्येक पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 
  2. लाभार्थियों की संख्या: इस योजना से राज्य के लगभग 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें बैगा-गुनिया जैसे पारंपरिक पुजारी समुदायों के 32,282 परिवार भी शामिल हैं।
  3. कुल वितरित राशि: योजना के तहत कुल ₹562 करोड़ की राशि हितग्राहियों को प्रदान की जा रही है। 
  4. पात्रता: भूमिहीन कृषि मजदूरों के अलावा, वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार, तथा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवार भी इस योजना के पात्र हैं।

यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।



भूमिहीन योजना की पात्रता की शर्तें

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. आवेदनकर्ता की पात्रता:

  • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक भूमिहीन कृषि मजदूर होना चाहिए (यानी उसकी खुद की कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए)।
  • आवेदक को कोई अन्य सरकारी पेंशन या वित्तीय सहायता नहीं मिल रही होनी चाहिए।

2. पात्र लाभार्थियों की श्रेणी:

इस योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के भूमिहीन परिवारों को लाभ दिया जाता है:

  • कृषि मजदूर – वे लोग जो खेतों में मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं।
  • वनोपज संग्राहक – जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, चार, हर्रा-बहेरा आदि इकट्ठा करने वाले।
  • परंपरागत व्यवसाय करने वाले लोग, जैसे:
  • बढ़ई (लकड़ी का काम करने वाले)
  • लोहार (धातु और औजार बनाने वाले)
  • मोची (जूते-चप्पल बनाने और मरम्मत करने वाले)
  • नाई (बाल काटने वाले)
  • धोबी (कपड़े धोने वाले)
  • चरवाहा (पशुपालन करने वाले)
  • पारंपरिक पुजारी – अनुसूचित क्षेत्रों में बैगा, गुनिया, मांझी, सिरहा, पुजारी आदि।

3. अपात्रता (किन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा):

  • जिनके पास अपनी कृषि भूमि है।
  • जो लोग अन्य किसी सरकारी पेंशन या सहायता योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
  • सरकारी कर्मचारी, संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति या आयकरदाता।
  • अन्य राज्यों के निवासी।


भूमिहीन योजना लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

✔ आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के लिए)

✔ राशन कार्ड (परिवार की पात्रता साबित करने के लिए)

✔ निवास प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होने का प्रमाण)

✔ बैंक खाता विवरण (DBT के लिए)

✔ रोजगार प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत या नगर निकाय द्वारा जारी)


भूमिहीन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

Step 1: अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय या नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय में जाएं।

Step 2: वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

Step 3: फॉर्म को सही ढंग से भरें और उसमे अपना नवीनतम फोटो चस्पा करे।  

Step 4: साथ ही अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति को संलग्न करे।

Step 5: फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

Step 6: अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने पर सहायता राशि आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।


भूमिहीन योजना में पंजीयन का विवरण कैसे पता करे?

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए पंजीकृत लाभार्थी व्यक्ति आपने पंजीयन का विवरण ऑनलाइन माधयम से जांच सकते है।

1. छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

CLICK HERE - https://revenue.cg.nic.in/ddubkmky/

2. मुख्य पृष्ठ पर 'पंजीयन विवरण' विकल्प पर क्लिक करें। 

3. अपनी क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार 'ग्रामीण क्षेत्र' या 'नगरीय क्षेत्र' का चयन करें।

4. निर्देशित फॉर्म में मांगी गई जानकारी, जैसे आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरें।

5. सभी जानकारी भरने के बाद, 'सबमिट' या 'खोजें' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, आपकी पंजीयन स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई कठिनाई होती है, तो आप अपने निकटतम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय या नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय में जाकर भी अपनी पंजीयन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



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