छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना है। यह योजना उन परिवारों के लिए काफी फायदेमंद है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे उनकी शादी आसानी से हो सके और परिवार पर अधिक वित्तीय बोझ न पड़े।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितने पैसे मिलते है?
विवाह के बाद सरकार द्वारा ₹35,000 की राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
₹15,000 की राशि विवाह सामग्री के लिए दी जाती है जिसमें मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, साड़ी, चूड़ी, इत्यादि शामिल होते हैं।
यदि सामूहिक विवाह के अंतर्गत विवाह किया जाता है, तो आयोजन का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्रता निम्नलिखित है:
1. आयु सीमा:
लड़की (वधू) की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
लड़के (वर) की उम्र कम से कम 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदक की स्थिति:
यह योजना केवल गरीब परिवारों के लिए है।
परिवार के पास बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड होना अनिवार्य है।
यदि परिवार के पास मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का राशन कार्ड है, तो वे भी इस योजना के पात्र होंगे।
3. परिवार की पात्रता:
इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी ही ले सकते हैं।
एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
यदि किसी परिवार की तीसरी बेटी की शादी हो रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
4. विवाह पंजीकरण:
विवाह का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य होगा।
सामूहिक विवाह या व्यक्तिगत विवाह होने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आर्थिक स्थिति:
आवेदक का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्डधारी परिवार इस योजना के पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
6. सामूहिक विवाह:
यदि सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी की जाती है, तो सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।
व्यक्तिगत विवाह होने पर भी योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आवेदन पत्र (आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत से प्राप्त करें)।
- आधार कार्ड (लड़की और लड़के दोनों का)।
- राशन कार्ड (BPL कार्ड या खाद्यान्न योजना कार्ड)।
- बैंक पासबुक (लड़की के नाम से)।
- जन्म प्रमाण पत्र (लड़की और लड़के दोनों का)।
- विवाह का निमंत्रण पत्र।
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)।
- फोटो (लड़की और लड़के दोनों का)।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फॉर्म कैसे भरे?
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन:-
- सबसे पहले आपको आपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र , बाल विकास परियोजन अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकाश में से किसी एक कर्यालय में जाना होगा .
- इसके पश्चात् आवेदक को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आपका आवेदन संबंधित अधिकारियों द्वारा जांचा जाएगा। पात्र पाए जाने पर, योजना के तहत सहायता राशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संपर्क और हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको आवेदन करने या योजना से संबंधित कोई परेशानी हो रही है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
📞 छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन: 181
👉 आधिकारिक वेबसाइट: https://cgwcd.gov.in/
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